दुष्कर्म मामले में अभियुक्त जमानत पर रिहा, कोर्ट ने दिए आदेश

Ankahi smritiyan logo ..photo free image.com

दुष्कर्म मामले में अभियुक्त जमानत पर रिहा, कोर्ट ने दिए आदेश

विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म अभियुक्त को पचास हजार दो प्रतिभूति जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

जानें पूरा मामला

24/11/2023 को एक पीड़िता ने थाना कोतवाली अल्मोड़ा में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कार्की के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया।  जिस प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने पंकज कार्की के खिलाफ गर्भपात व अन्य धाराओं के संबंध में तहरीर दी उसे तहरीर के अनुसार  अल्मोड़ा कोतवाली द्वारा पंकज कार्की खिलाफ FIR NO=102/2023धारा 376.504 IPC व SC/ST इन धाराओं पर पंकज कार्की को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

रिहाई का आदेश

दिनांक पांच फरवरी को विशेष सत्र न्यायाधीश  अल्मोड़ा द्वारा बहस सुनी गई और बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा यह आदेश किया गया कि अभियुक्त पंकज कार्की को 50,000  की दो प्रतिभूति जमानत पर रिहा करने का आदेश किया गया। पंकज कार्की के अधिवक्ता विनोद फुलारा वह मोहन सिंह देवली द्वारा मामले में बहस की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *