उत्तराखण्ड शासन ने राज्य में अगले छः माह तक किसी भी विभाग के हड़ताल पर रोक लगा दी है। शासन द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार में आगामी चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि के मद्देनज़र ऐसा कदम उठाया।
देखें आदेश
जारी आदेशानुसार चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है केदारनाथ धाम त्रासदी की बरसी पर बोले सीएम धामी, आज से 10 वर्ष पहले केदारनाथ में आई त्रासदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।