पति-पत्नी ने नौकरी लगाने के नाम पर की धोखाधड़ी, पुलिस ने कसा शिकंजा
जानें पूरा मामला
वादिनी इन्दू निवासी पपडिया देघाट,अल्मोड़ा ने शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 13/05/2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर गुरुनानक स्कूल मसूरी देहरादून में नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ 1,48,930 रुपये की धोखाधड़ी की गई, जिसपर थाना देघाट में FIR No-18/24 धारा 420 भा०द०वि० में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।
निर्देश–
देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों अभियान चलाकर वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व आवश्यक कार्यवाही हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।
न्यायालय मे उपस्थित होने की हिदायत देकर नोटिस तामील कराया गया
जिस क्रम में सीओ अल्मोड़ा/रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में थाना देघाट पुलिस टीम द्वारा सर्विलांश की मदद से जानकारी जुटाकर दिनांक 15.09.2024 को अभियुक्त विक्रम पुत्र भगत सिंह व गीता देवी पत्नी बिक्रम सिंह निवासीगण रेलवे रोड घनश्याम गंज खल मंडी निकट सत्यवती धर्मशाला कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत हाल निवासी डबास रोड अर्थला थाना साहिबाद जिला गाजियाबाद को मकान न०-352 डबास रोड अर्थला थाना साहिबाद जिला गाजियाबाद उ०प्र० को धारा 420/120 B भा०द०वि० में धारा 35 BNSS के तहत शर्तों का पालन करने व अभियोजन की कार्यवाही के दौरान समय मा0 न्यायालय मे उपस्थित होने की हिदायत देकर नोटिस तामील कराया गया ।
देघाट पुलिस टीम
1. उ०नि० हरविन्दर कुमार थाना देघाट
2. अपर उ०नि० गणेश राणा थाना देघाट
3. कानि० नीरज बिष्ट थाना देघाट
सर्विलांस टीम-
1. अपर उ०नि० चन्द्र मोहन सर्विलांश सैल
2. कानि राजेश भट्ट -SOG अल्मोडा
3. कानि0 बलवंत कुमार-सर्विलांस सैल