Nikay Chunav: वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के जुड़ने, संसोधित करने का एक और मौका
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है, जिसमें आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, निकाय चुनाव अगले वर्ष होने की संभावना है। चुनाव से पहले, मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नियमों के तहत, वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, किसी गलती को संशोधित करने, या नाम हटाने का कार्य नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक किया जा सकता है।इसी क्रम में, निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 8 से 10 दिसंबर तक संचालित होगा। इन तीन दिनों के दौरान सभी कर्मचारी संबंधित मतदान स्थलों पर मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाताओं को आवश्यक फॉर्म आसानी से उपलब्ध हों। मतदाता अपनी जानकारी को सही करने के लिए फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। इन भरे हुए फॉर्म को मतदान केंद्रों के साथ-साथ नगर निकाय कार्यालयों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों में भी जमा किया जा सकेगा। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन सभी फॉर्म की सूचियां तैयार करेंगेऔर यह कार्य 15 दिसंबर तक पूरा करके आयोग को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि सभी नगर निकायों की अद्यतन मतदाता सूची 7 दिसंबर (बृहस्पतिवार) को आधिकारिक वेबसाइट secvoter.uk.gov.in पर जारी कर दी जाएगी। यह सूची जनसामान्य के लिए नगर निकाय कार्यालयों, तहसीलों और जनपद मुख्यालयों पर भी उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र मतदाता का नाम सही तरीके से सूची में शामिल हो और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। सभी मतदाता इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करें। यदि सूची में नाम शामिल नहीं है, संशोधन की आवश्यकता है, या किसी का नाम हटवाना हो, तो संबंधित फॉर्म भरकर समय पर जमा कराएं। यह अभियान मतदाताओं के लिए अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक सुनहरा अवसर है।
फॉर्म और उनके उपयोग:
आयोग ने विभिन्न कार्यों के लिए फॉर्म जारी किए हैं, जिनका उपयोग मतदाता अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं:
- फॉर्म 1-क:
- उद्देश्य: नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए।
- यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जो पहली बार मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं।
- फॉर्म 1-ख:
- उद्देश्य: मतदाता सूची में नाम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए।
- इसमें नाम, पते या अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सुधारने की सुविधा दी जाती है।
- फॉर्म 1-ग:
- उद्देश्य: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अयोग्य हो गया है या अन्यत्र स्थानांतरित हो गया है, तो उसका नाम इस फॉर्म के माध्यम से हटवाया जा सकता है।