जमीन की धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

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जमीन की धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त नारायण सिंह निवासी बल्टालाडी अल्मोड़ा को तीन वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। 

जानें पूरा मामला

अल्मोड़ा कोतवाली में दीप्ती शर्मा ने वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले नारायण सिंह और राजेन्द्र सिंह से जमीन खरीदकर उस पर निर्माण कार्य कराया था। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहती है, जिसके चलते नारायण सिंह और राजेन्द्र सिंह को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों व्यक्तियों ने उस जमीन को अन्य व्यक्ति को बेच दिया और उनके नाम रजिस्ट्री भी करा दी। बाद में उन्हें इसकी जानकारी हुई। इसके बाद कोतवाली के एसआई विजय नेगी और एसआई विशन लाल ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।  अदालत ने दोनों पक्षों को सुना अपना फैसला सुनाया।

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