अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को मिला आजीवन कारावास
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आ गया। शुक्रवार को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपने निर्णय में तीनों अभियुक्तों को हत्या,साक्ष्य मिटाने ,अनैतिक देह व्यापार व छेड़खानी का दोषी पाया।
कठोर उम्र कैद की सजा
पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अंकिता के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का आदेश
अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना तथा मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।