बिना बहस के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक पारित

संसद द्वारा कल केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा ने बिना चर्चा के ये विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिये थे। राज्यसभा ने भी ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किए।

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए लाया गया

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए लाया गया है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के बारे में बताता है।

कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने की सिफारिश की गई थी

एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्‍य ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑनलाइन जानकारी और डेटा की पहुंच तथा पुनर्प्राप्ति सेवाओं की परिभाषा से बाहर करना है। जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई 50वीं बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने की सिफारिश की गई थी।

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