गांजा तस्करों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा
अदालत ने गांजा तस्करों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जानें पूरा मामला
विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों तस्करों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
2021 का है मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला दिसंबर 2021 का है। थानाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता व एसओजी टीम ने नैलकमान तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान साराईखेत की ओर से आ रहे स्कोर्पियो वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के अंदर से चार कट्टों में 48 किग्रा गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने वाहन सवार देवेंद्र कुमार निवासी अमियावाला, जसपुर, ऊधमसिंह नगर और गौरवकुमार निवासी मुरलीवाला, जसपुर, ऊधमसिंह नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने जून 2022 में चार्जशीट दाखिल की।
11-11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई
न्यायाधीश ने मामले में सात गवाहों को सुनने के बाद दोनों को दोषी पाया और 11-11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।