चेक बाउंस मामले में अभियुक्त अधिवक्ता को दस लाख रुपये का जुर्माना और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा
अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त अधिवक्ता को दस लाख रुपये का जुर्माना और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
जानें पूरा मामला
अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त अधिवक्ता को दस लाख रुपये का जुर्माना और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता दिवान सिंह बिष्ट और देवेश बिष्ट ने बताया कि मामला अगस्त 2018 का है। बताया कि मीरतोला भनोली अल्मोड़ा निवासी नंदन सिंह नेगी की अधिवक्ता हिमांशु सिन्हा निवासी गैस गोदाम रोड हल्द्वानी से जान पहचान थी। जिसके चलते उन्होंने अधिवक्ता को 09 लाख 50 हजार रुपये उधार दे दिए। इसके बदले में अधिवक्ता ने उन्हें हस्ताक्षर किए हुए दो चेक दिए। जिसके बाद उन्होंने काफी समय तक उधार दी गई धनराशि वापस नहीं करने पर बैंक में चेक जमा करवा दिए, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाए, जिन्हें अभियुक्त अधिवक्ता ने रिसीव नहीं किया। वहीं परेशान होकर उन्होंने न्यायालय में तक यह मामला पहुंचाया।
एक साल के साधारण कारावास की सजा
इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त अधिवक्ता को दस लाख जुर्माने और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से नौ लाख 90 हजार रुपये पीड़ित और 10 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए है।