अल्मोड़ा में तैनात पुलिस कर्मी को छह माह का कारावास
न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें उन्होंने चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा और 8.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जानें पूरा मामला
ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी राहीलाल पुत्र किशन चंद्र ने अपने अधिवक्ता विरेंद्र कुमार चौहान के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बताया कि राहीलाल ने जुलाई 2015 में ग्राम शिवनगर ढकिया नंबर एक निवासी दीवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह को 6.50 लाख रुपये उधार दिए थे। दीवान सिंह ने तीन माह के अंदर रकम वापस करने का वादा किया।वहीं तीन माह बाद रकम वापस मांगने पर दीवान ने चार और 2.50 लाख रुपये के दो चेक दे दिए, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इस पर दीवान को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।जिसके बाद न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीवान सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई।
कांस्टेबल के पद पर तैनात था दोषी
परिवादी के अधिवक्ता विरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोषी अल्मोड़ा जिले के दन्या में कांस्टेबल के पद पर तैनात था।
