पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने लगाई रोक, 29 फरवरी के बाद से होंगें ये बदलाव

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने लगाई रोक, 29 फरवरी के बाद से होंगें ये बदलाव

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक की ये कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद हुई है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इन रिपोर्टों से बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला, जिससे आगे की कड़ी कार्रवाई की जरूरत हुई।

पेटीएम की ये सर्विस काम नहीं करेंगी

आरबीआई ने यह भी बताया कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि उसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति दी जाएगी ।

नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगाई रोक

इसके साथ ही आरबीआई ने मार्च 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया था। आरबीआई ने पिछले साल पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक लेने से रोक दिया था और बैंक में देखी गई ‘भौतिक’ चिंताओं का हवाला देते हुए इसके आईटी सिस्टम के व्यापक ऑडिट का आदेश दिया था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का भी उल्लंघन किया था, जो भुगतान सेवाओं का लाभ उठा रहे थे।

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