अदालत ने मारपीट के अभियुक्तों को दोषमुक्त किया

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अदालत ने मारपीट के अभियुक्तों को दोषमुक्त किया

अदालत ने मारपीट के अभियुक्तों पिता और पुत्र को दोषमुक्त किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

अदालत ने मारपीट के अभियुक्तों को दोषमुक्त किया

अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने मारपीट के अभियुक्तों लमगड़ा निवासी राजन राम और किशन राम को दोषमुक्त किया। अभियुक्तों के अधिवक्ता गोधन सिंह बिष्ट ने बताया कि एक महिला ने 12 फरवरी 2021 को थाने में तहरीर दी थी। बताया कि आपस में पिता-पुत्र दोनों आरोपियों ने शौचायल के लिए घर के बाहर निकले उसके पति पर हमला कर उन्हें बेरहमी से पीट दिया। इस घटना में उसकी कोहनी टूट गई।

आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया

तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

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