मोटरयान दुर्घटना मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश, जानें 

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मोटरयान दुर्घटना मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश, जानें 

अल्मोड़ा में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने वाहन दुर्घटना के मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश ने इंश्योरेन्स कंपनी को छह माह के भीतर बीमे की 24,37,925 रुपये की धनराशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। 

जानें पूरा मामला

अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला सितम्बर 2023 का है। याचिकाकर्ता उमा साह और अशोक कुमार साह निवासी ग्राम माल, करबला अल्मोड़ा ने बताया कि उनका बेटा हिमांशु साह एक निजी स्कूल में शिक्षक है इसके साथ वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। सात सितम्बर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोसी की ओर जा रहा था। आरटीओ कार्यालय के पास अनियंत्रित बोलेरो ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप घायल हिमांशु को हल्द्वानी के बाद बरेली ले जाया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। 

भुगतान छह फीसदी ब्याज के साथ करने के आदेश

यह मामला कोर्ट पहुंचा तो वाहन स्वामी राजेंद्र लाल बाराकोटी, चालक विनीत बाराकोटी निवासी सरकार की आली, लोअर माल रोड अल्मोड़ा, श्रीराम जनरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेन तिकोनिया हल्द्वानी और द न्यू इण्डिया एंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड अल्मोड़ा को विपक्षी बनाया। इस मामले में न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए द न्यू इण्डिया एंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड अल्मोड़ा को बीमे के 24,37,925 रुपये का भुगतान छह फीसदी ब्याज के साथ करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कंपनी को छह माह का समय दिया गया है।

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