उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें सरकारों से तूर और उड़द दालों की कीमतों पर लगातार नजर रखने को कहा है।
भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश
केंद्र ने राज्य सरकारों से तूर और उड़द दालों की कीमतों पर लगातार नजर रखने को कहा है। भंडारण की स्थिति प्रमाणित करने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग की अपर सचिव निधि खरे ने राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस महीने की 2 तारीख को तूर और उड़द की दालों की जमाखोरी और बेईमानी की अटकलों को रोकने के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी थी।बुधवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से बात की है। इस बैठक में विभाग की अपर सचिव निधि खरे ने कहा कि जमाखोरी और इसकी सट्टेबाजी रोकने और उपभोक्ताओं के खरीद में सुधार लाने के लिए बीते 2 जून को तूर और उड़द दाल की स्टॉक सीमा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू किया है। इस बैठक में खुदरा मूल्यों, विभिन्न स्टॉक-होल्डिंग संस्थाओं द्वारा बताए गए स्टॉक की मात्रा और तूर और उड़द दाल के संबंध में सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी गोदामों के स्टॉक की समीक्षा की गई।
बारह अधिकारियों को किया था नियुक्त
आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तूर और उड़द के लिए इस साल 31 अक्टूबर तक भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। इस वर्ष के शुरू में विभाग ने जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया था।