नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा बढ़कर इतनी हुई, जानें
उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है।तो आज ही UCC के अंतर्गत निःशुल्क विवाह पंजीकरण का लाभ उठा लें।
दिनांक 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढ़ाई गई तिथि
समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, हेतु अधिसूचना संख्या-104/XX(5)/25-03(10)2024-70795, दिनांक 27.01.2025 तथा ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो किन्तु जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो, को विवाह पंजीकरण हेत अधिसूचना संख्याः 785/XX(5)/25-03(10)2024-70461, दिनांक 06 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क₹250/- से दी गई छूट की समय-सीमा को विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, दिनांक 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढाया जाता है।
नागरिकों द्वारा सी०एस०सी० केन्द्रों से सेवा लिये जाने पर 50/- (GST सहित) शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा।
02- गृह विभाग की अधिसूचना संख्याः 104/XX(5)/25-03(10)2024-70795, दिनांक 27.01.2025 तथा अधिसूचना संख्याः 785/XX(5)/25-03(10)2024-70461, दिनांक 06 जून 2025 को उक्त संशोधित अवधि तक मान्य एवं संशोधित माना जायेगा, तथा उक्त अधिसूचनाओं की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
(गजेन्द्र सिंह कफलिया) संयुक्त सचिव।
