विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोले जाने और इनके संचालन से संबंधित विनियम घोषित किये हैं। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्ते पूरी करने पर भारत में अपना कैम्पस खोल सकते हैं। साथ ही वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पांच सौ में इनका स्थान होना जरूरी है।
पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी
इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी। ये विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक कैम्पस स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अलग-अलग आवेदन देना होगा। आयोग ने कहा कि भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों को भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की स्वायत्तता होगी। लेकिन ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे।