सरकारी कर्मचारियों को 5000 हज़ार से अधिक की सम्पति की सूचना सरकार को बतानी होंगी

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नियमावली का हर कर्मचारी ईमानदारी से पालन करे।मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से जमीन तभी खरीद सकेगा, जब वह इसकी पूर्व सूचना अपने विभागाध्यक्ष को देगा। वहीं, 5000 रुपये या एक माह के वेतन (जो भी कम हो) से अधिक की चल संपत्ति जैसे टीवी, फ्रिज, एसी आदि खरीदने से पहले भी अफसर को सूचित करना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेश में सचिवों, विभागाध्यक्षों और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इस नियम का सख्ती से पालन कराएं। आदेश में कहा गया है कि नियमों के बावजूद कई कर्मचारी जानकारी दिए बिना संपत्ति खरीद रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रशासन की ओर से इसे गंभीरता से लागू किया जायेगा।

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