अल्मोड़ा:जिला उपभोक्ता आयोग ने गलत शिकायत करने के आरोप में शिकायतकर्ता पर लगाया जुर्माना

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोडा के समक्ष परिवादी महेन्द्र सिंह बूडाथोकी निवासी नरसिंह बाड़ी अल्मोड़ा ने विपक्षी अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा के विरूद्ध उपभोक्ता शिकायत संख्या 27/2023 इस आशय से प्रस्तुत की गयी कि परिवादी द्वारा 07.04.2021 को जिला पूर्ति अधिकारी बागेश्वर के नाम पर डाकघर अल्मोड़ा से एक स्पीड पोस्ट आरक्षित किया गया।  जिसका प्रभार विपक्षी डाकघर अल्मोड़ा द्वारा परिवादी से अधिक ले लिया गया परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग को समायोजन हेतु आवेदन करने पर विपक्षी विभाग ने समयोजन करने से मना कर दिया । आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत कर अधिक लिये गये प्रभार की धनराशि रू0 11 व वाद व्यय 30,000.00 रु० दिलवाये जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गयी परिवादी के द्वारा दिनांक 10.04.2023 को परिवाद प्रस्तुत किया गया।  जिस पर विपक्षी विभाग के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि शिकायत दो वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है तथा विलम्ब से शिकायत प्रस्तुत करने का कोई कारण भी शिकायत /परिवाद में नहीं दिया गया है।

परिवादी द्वारा स्वयं अपनी शिकायत में त्रुटिवस अधिक टिकट लगाये जाने का कथन किया गया

परिवादी द्वारा स्वयं अपनी शिकायत में त्रुटिवस अधिक टिकट लगाये जाने का कथन किया गया है जिससे विपक्षी विभाग के द्वारा आयोग के समक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा कि शिकायतकर्ता के द्वारा स्वयं ही अधिक डाक टिकट लिफाफे पर लगाये गये तथा काउंटर क्लर्क द्वारा लगाये गये टिकटों की रसीद शिकायतकर्ता को प्रदान की गयी समायोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से शिकायतकर्ता के समयोजन हेतु आवेदन को विपक्षी विभाग के द्वारा निरस्त किया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर विपक्षी विभाग को परेशान करने की चेष्टा की गयी

शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर विपक्षी विभाग को परेशान करने की चेष्टा की गयी है तथा सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत होने के बावजूद निराधार शिकायत विपक्षी डाक विभाग के विरूद्ध योजित की गयी। जिस कारण विपक्षी विभाग अत्यधिक समय नष्ट हुआ है विपक्षी विभाग की किसी प्रकार से सेवा में कमी नहीं है अपितु परिवादी द्वारा औचत्यहीन परिवाद प्रस्तुत कर प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। विपक्षी विभाग की ओर से प्रस्तुत तर्कों से संतुष्ट होकर जिला उपभोक्ता आयोग अल्मोड़ा द्वारा परिवादी के परिवाद के तथ्यों को परिवादी द्वारा साबित नहीं किये जाने के कारण परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया तथा गलत एवं आधारहीन परिवाद विपक्षी डाक विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत करने के कारण परिवादी महेन्द्र सिंह बूडाथोकी पर 1000.00 रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिसे आदेश के 45 दिनों की अवधि के भीतर परिवादी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा के कार्यर्यालय में जमा करना होगा।  उपरोक्त परिवाद में विपक्षी डाक विभाग अल्मोड़ा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल द्वारा पैरवी की गयी।

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