सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर से 65 लाख की ठगी, नाइजीरियाई नागरिकों को चार और छह साल की सजा
साइबर न्यायाधीश विवेक सिंह राणा की अदालत ने बैंक मैनेजर से 65 लाख की साइबर ठगी के मामले में नाइजीरियाई नागरिकों को चार और छह साल के कठोर कारावास की सजा और अर्थदंड लगाया है।
2023 को दर्ज कराई थी रिपोर्ट
सहायक अभियोजन अधिकारी दांडिक बसंती गिरि ने बताया कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत निवासी सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर सुरेश चंद्र आर्य ने 8 जनवरी 2023 को साइबर क्राइम थाना पंतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बेटे को लंदन में बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे 65 लाख रुपये की ठगी की गई। जांच में पता चला कि ठगी में नाइजीरियाई मूल के नागरिक शामिल हैं।
अपराधी दिल्ली से गिरफ़्तार
साइबर क्राइम सेल पंतनगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनबू सिटी लागोस, नाइजीरिया निवासी ओलिव आबुची और गोगोस नाइजीरिया निवासी ओबी फिलिप चैकुबी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। साइबर न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने ओलिव आबुची को दो धाराओं में 4 साल और ओबी फिलिप चैकुबी को छह धाराओं में 6 साल कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
