उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
अगली सुनवाई दस अगस्त को
न्यायालय ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर भी रोक लगा दी। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कल हल्द्वानी गौलापार निवासी समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए।
लोकायुक्त की नियुक्ति विधानसभा प्रवर समिति के अधीन
न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति विधानसभा प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा प्रवर समिति के फैसले पर सरकार आगे का निर्णय लेगी।