पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त को किया गया जमानत पर रिहा
अदालत ने पॉक्सो अधिनियम में जमानत स्वीकार की। साथ ही अभियुक्त को चालीस हजार रुपए के सक्षम जमानती की प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश पारित किए गए।
रिहा करने के आदेश पारित
अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने अभियुक्त रोशन कुमार पुत्र संतराम निवासी ग्राम फुलाई जागेश्वर थाना दन्या तहसील भनोली अल्मोड़ा की धारा 354 बी, 366आईपीसी व 9/10 पॉक्सो अधिनियम में जमानत स्वीकार की। साथ ही अभियुक्त को चालीस हजार रुपए के सक्षम जमानती की प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश पारित किए गए।
जमानत याचिका स्वीकार
जिसमें विद्वान अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी, कृष्णा चंद्रा, पंकज बजेठा, निखिलेश पवार, विक्रांत भटनागर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।अभियुक्त पर आरोप था कि उसके द्वारा दिनांक 21.2.2024 को नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया था और गांव के लोगों द्वारा अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका स्वीकार की गई।