होटल मालिक का ₹60000 का पेमेंट ना करना पड़े की नियत से पर्यटक ने डायल 112 में चोरी की सूचना दी। गहनता से पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ कि कॉलर द्वारा डायल 112 पर झूठी सूचना दी गई है । जिसके तहत पुलिस ने धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर 10000 रुपए से दंडित किया गया।
जानें पूरा मामला
दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को डायल 112 से विनय शर्मा पुत्र राकेश शर्मा, निवासी नई दिल्ली द्वारा कासा माउंट होटल हेड़िया गांव विनायक में चोरी होने की सूचना दी गई। जिस सूचना पर थाना भीमताल से उप निरीक्षक भुवन चंद्र जोशी मय कर्मचारी गणों के मौके पर उपरोक्त होटल में पहुंचे तो होटल कर्मचारियों तथा कॉलर तथा उक्त के परिवार जनों से गहनता से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ की कॉलर द्वारा डायल 112 पर झूठी सूचना दी गई है कॉलर के होटल के कमरे से किसी प्रकार की कोई चोरी का होना नहीं पाया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में कॉलर द्वारा बताया कि हमें अच्छी सर्विस व अच्छा खाना नहीं मिलने के कारण हमारे द्वारा यह योजना बनाई गई की होटल मालिक का ₹60000 का पेमेंट ना करना पड़े। इसलिए हमारे द्वारा डायल 112 पर उक्त सूचना दर्ज कराई गई।
10000 रुपए से दंडित किया गया
जिस पर उप निरीक्षक भुवन चंद्र जोशी द्वारा मौके पर कॉलर विनय शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी नारायण विहार नई दिल्ली तथा लक्ष्य ठाकुर पुत्र अरुण ठाकुर निवासी मीरा एनक्लेव न्यू दिल्ली का धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर 10000 रुपए से दंडित किया गया।