आठ प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर, जानें पूरी खबर
आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ । जिसमें मुख्य आठ प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।
लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट प्रस्ताव पर मुहर
मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही करने के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन की मंजूरी दी है। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि अगर उत्तराखंड में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा।
कैबिनेट के मुख्य फैसले
👉औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।
👉उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
👉न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।
👉वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव।
👉समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया है।
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 11 जनवरी, 2017 के शासनादेश के अनुसार लागू होगी।
👉राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग (एनआईटी) सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि। सुमाड़ी को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी ट्रांसफर।
👉उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।
👉माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसके लिए पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।