हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला की अदालत ने हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास और 52,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा
हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला की अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी लक्ष्मण राम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 52,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल ने बताया कि ताकुला के इसननाखड़ी निवासी विमला देवी ने 30 सितंबर 2021 को सोमेश्वर थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक सुबह आरोपी लक्ष्मण राम निवासी ताकुला, अल्मोड़ा उनके घर में आया और उसने उसके पति, सास और उस पर बड़ियाट से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए। उनके शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था
दस साल के कठोर कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने के बाद साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 52,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।