ग्यारह मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

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ग्यारह मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

ग्यारह मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में लंबित वादों का सुलह और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत की विस्तार से जानकारी दी

आगामी 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत मंगलवार को जिला विधिक प्राधिकरण सचिव शचि शर्मा ने प्रेस वार्ता की। कलक्ट्रेट स्थित न्यायालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत की विस्तार से जानकारी दी।

विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय, लेबर व नियोजन के विवाद, पैसे के लेनदेन, विवाह संबंधित, चैक संबंधी, उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद, मोटर वाहन अधिनियम के अधीन शमनीय प्रकृति के ट्रैफिक चालान जैसे अन्य वादों का निस्तारण किया जाएगा। बताया कि लोक अदालत लोक अदालत में चैक बाउंस विवाद, रुपयों के लेनेदेन, लेबर व नियोजन विवाद, बिजली, पानी, फोन के बिलों के विवाद, भरण-पोषण समेत अन्य फौजदारी एवं दीवानी विवादों का निस्तारण किया जाएगा।

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