विस्फोटक अधिनियम के दो अभियुक्त को अदालत ने किया दोषमुक्त
अदालत ने विस्फोटक अधिनियम के दो अभियुक्त को दोषमुक्त किया है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दयाराम की अदालत ने विस्फोटक अधिनियम के दो अभियुक्त राम सिंह, शेर सिंह को दोषमुक्त किया है।
जानें पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार 29 मई 2021 को डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक पल्यूं और सदर अल्मोड़ा ने ग्राम कलौन में एक निजी आवास का निरीक्षण किया। जिस पर उस मकान से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद अभियुक्त शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जांच के दौरान विवेचनाधिकारी ने मैगजीन मालिक राम सिंह व शेर सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।