सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता और काम में रुकावट डालने के मामले में ग्रामीण दोषी, कोर्ट ने सुनाया ये फ़ैसला
सिविल जज जूडि द्वाराहाट राजेंद्र कुमार ने सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता और काम में रुकावट डालने के मामले में फैसला सुनाया है। अभियुक्त ग्रामीण को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 7500 रुपये जुर्माना लगाया है।
जानें पूरा मामला
सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार आर्या ने बताया कि मामला 26 जुलाई 2024 का है। प्रशाासन की ओर से चौखुटिया में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया था। इस दौरान कोत्युड़ाताल निवासी हीरा सिंह पटवाल ने सरकारी कर्मचारी सुबोध काण्डपाल के साथ अभद्रता की। गाली गलौज के साथ काम सरकारी काम में बाधा डाली। सुबोध की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई तो न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अभियुक्त हीरा सिंह पटवाल को धारा 221 के तहत 2500 और धारा 352 के तहत 5000 कुल 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।