चरस तस्करी मामले में युवक को मिली दस साल सश्रम कारावास की सजा 

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चरस तस्करी मामले में युवक को मिली दस साल सश्रम कारावास की सजा 

चरस तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय ने फैसला सुनाया है। देवीधुरा चम्पावत निवासी युवक को दोषी मानते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

तलाशी लेने पर युवक के पास से एक किलो 137 ग्राम चरस बरामद 

बताया कि मामला जनवरी 2024 का है। लमगड़ा थाने में तैनात एसआई संजय जोशी रूटीन चेकिंग अभियान पर थे। इस दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास देवीधुरा की ओर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। संदिग्धता मिली तो पूछताछ में युवक ने अपना नाम दीवान सिंह राणा निवासी ग्राम कनवाड़ देवीधुरा चम्पावत बताया। तलाशी लेने पर युवक के पास से एक किलो 137 ग्राम चरस बरामद हुई। 

युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने युवक को चरस तस्करी का दोषी पाया। युवक को दस साल सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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